सुप्रीम कोर्ट से पंजाब गवर्नर को बड़ा झटका; आदेश- 19-20 जून को बुलाया गया विधानसभा सत्र वैध, विधेयकों को मंजूरी दीजिए
SC Orders on Punjab Govt Plea Governor Latest Update
SC Orders on Punjab Govt Plea: पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के उस विधानसभा सत्र को वैध बताया है जो 19 और 20 जून को दो दिन के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अब पंजाब के गवर्नर को इस सत्र के दौरान पारित किए गए सभी विधेयकों को मंजूरी देने के लिए सहमति से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बुलाया गया विधानसभा सत्र वैध था और इस तरह से आयोजित सदन द्वारा पारित किए गए सभी विधेयक भी संवैधानिक रूप से वैध थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि विधानसभा सत्र की वैधता पर गवर्नर की ओर से संदेह जताया जाना सही नहीं है। विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लिहाजा सत्र को गवर्नर द्वारा गैरकानूनी ठहराना संवैधानिक रूप से सही नहीं है।
दरअसल पंजाब सरकार ने 19 और 20 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और इस दौरान कुछ विधेयक पास किए थे। लेकिन जब ये विधेयक पास करके गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजे गए तो गवर्नर की तरफ से विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और कहा कि उनके हिसाब से वह सत्र ही अवैध था। इसी का हवाला देकर गवर्नर ने विधेयकों को कानून बनने से रोक दिया। वहीं पिछले महीने अक्टूबर में जब पंजाब सरकार ने फिर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया तो उसको भी गवर्नर ने अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद पंजाब सरकार सत्र को स्थगित करते हुए गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। मालूम रहे कि इससे पहले मार्च महीने में भी पंजाब सरकार तब सुप्रीम कोर्ट आई थी जब गवर्नर विधानसभा का सत्र बुलाने से ही मना कर रहे थे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो गवर्नर ने सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी थी।